चंडीगढ़: नशे ने पंजाब को पहले ही अपनी मार में लिया हुआ है, ऊपर से हाईकोर्ट में अफीम की खेती करने की मांग करती एक याचिका दायर की गई है जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी दिखाई है।
इस याचिका पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या अभी कोई और कसर बाकी है, जो इस तरह की मांग की जा रही है। अदालत ने याचिकाकर्ती पर सख्ती करते हुए कहा कि यह याचिका वापस ली जाए नहीं तो भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। याचिका वापस लिए जाने पर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक बलकार सिंह ढिल्लों की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया कि अफीम की खेती करने की अनुमति दिए जाने से मेडिकल और सिंथेटिक नशे पर काबू पाया जा सकता है। कोर्ट ने इस याचिका पर कहा कि पंजाब में जैसे नशे हो रहे हैं, उसे देखते हुए इस तरह की मांग करना अनुचित है। याचिका वापस ली जाए नहीं तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इस पर याचिका वापस ले ली गई।