नई दिल्ली: INX मीडिया मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद चल रहे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी सीबीआई को नोटिस जारी किया है।
बता दें कि नोटिस जारी करके सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि वह इस जमानत याचिका को लेकर अपना जवाब दाखिल करे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 अक्टूबर को होगी। इस मामले में सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में पेश हुए थे। कल वीरवार को चिदंबरम ने अपनी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और इस फैसले के खिलाफ चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 74 वर्षीय चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली की विशेष अदालत तीन बार 14-14 दिन के लिए चिदंबरम को तिहाड़ जेल भेज चुकी है।
बताते चलें कि विशेष अदालत ने चिदंबरम को सबसे पहले पांच सितंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए तिहाड़ जेल भेजा था और फिर बाद में 19 सितंबर को फिर से 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया था। कल तीन अक्टूबर को फिर से चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब वह 17 अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में रहेंगे।
यह मामला साल 2007 का है जब विदेश से 305 करोड़ का फंड हासिल करने के लिए INX मीडिया कंपनी को विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड से मंजूरी दिलाई गई थी। आरोप है कि चिदंबरम में रिश्वत लेकर यह मंजूरी दिलवाने में अनियमितता बरती थी। उस समय चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे। इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था और इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी धनशोधन के मामले में चिदंबरम के खिलाफ मामला दर्ज किया था।