नई दिल्ली: करीब 6 साल पहले मुंबई में हुए एक सड़क हादसे में मारे गए मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) में एंबुलेंस चालक के परिवार को मुआवजे के तौर पर ब्याज समेत एक करोड़ रुपए देने का आदेश दिया गया है।
बता दें कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि सड़क हादसे में मारे गए 48 वर्षीय रामचंद्र जोर के परिवार को ब्याज समेत एक करोड़ रुपए दिए जाएं। यह सड़क हादसे में किसी परिवार को दिया जाने वाला बड़ा मुआवजा है। यह सड़क हादसा साल 2013 में मुंबई के नागपाड़ा में उस समय हुआ था जब एक 18 वर्षीय मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद अशरफ कुरैशी ने रामचंद्र को टक्कर मार दी थी जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। कुरैशी के पास लाइसेंस नहीं थी और उसने यह बाइक खूबलाल प्रजापति से ली थी। प्रजापति को यह बात पता थी कि कुरैशी के पास लाइसेंस नहीं है। जिस समय एंबुलेंस चालक रामचंद्र की मौत हुई थी, उस समय वह 68000 रुपए प्रति महीना कमा रहा था।
बताते चलें कि पिछले महीने मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया था कि वह एक सड़क हादसे में मारे गए 23 वर्षीय सुबाश्री को परिवार को पांच लाख रुपए का मुआवजा दे। सुबाश्री के ऊपर एक फ्लेक्स बोर्ड़ गिर गया था जिस कारण उसकी मौत हो गई थी। अदालत ने यह आदेश भी दिया था कि मुआवजे की यह रकम उन अधिकारियों से वसूल की जाए जो शहर में अवैध फ्लेक्स बोर्ड को लगाने से रोकने में असफल रहे।