कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3 साल की मासूम बच्ची का रेप के मामले अदालत ने आरोपी को सिर्फ 21 दिन में उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने भी चार्जशीट से लेकर डीएनए रिपोर्ट तक सभी सबूत जल्दी से जल्दी एकत्र किए थे।
बता दें कि आरोपी को एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मासूम बच्ची के परिजनों का कहना है कि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में न्याय मिल जाएगा। सूत्रों के अनुसार कानपुर के बिठूर इलाके में 27 जुलाई 2019 को 3 साल की मासूम बच्ची अपनी नानी के साथ जानवर चराने खेत में गई थी जहां शाम करीब 6 बजे गांव के ही राधेश्याम राजपूत नामक युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। चीख सुनकर नानी कोठरी में पहुंची तो इस समय तक खून से लथपथ नातिन को छोड़कर राधेश्याम भाग चुका था। नानी मासूम को लेकर घर आई तो बेटी की मां ने बिठूर थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
पुलिस ने आरोपी को मंधना चौराहे के पास से पकड़ा। आरोपी के खिलाफ 17 सितंबर को चार्जशीट दायर की गई थी। साथ ही 19 सितंबर से पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सिर्फ 21 दिनों तक हुई सुनवाई में रेप के आरोपी को सजा देकर न्यायाधीश ने एक मिसाल कायम की है। अदालत ने सजा के साथ आरोपी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है।