फतेहाबाद: जहां किसी को भगवान में विश्वास होता है तो किसी को नहीं, लेकिन शायद ही कोई इसका प्रमाण पत्र मांगने सरकार के पास जाता है। ऐसा ही एक दिलचस्प मामला टोहाना से सामने आया है।
बता दें कि टोहाना का रहने वाले रवि ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करके मांग की है कि वह हरियाणा सरकार को नास्तिक प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दे। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और वैसे भी युवक ने अपने नाम के आगे नास्तिक लगाया हुआ है जो खुद में पर्याप्त है। युवक ने बताया कि वह मूल रूप से टोहाना का रहने वाला है और उसने तहसीलदार से नास्तिक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया था।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे देश में हमें कई मामलों में निर्णय लेने की आजादी है जिनमें जाति और धर्म भी शामिल हैं। वहीं इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माना कि राज्य अपने नागरिकों को जाति, धर्म की आज़ादी देता है। युवक खुद को नास्तिक मानता है और यह भी उसकी स्वतंत्रता का ही हिस्सा है, लेकिन ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि इसके लिए उसे कोई प्रमाण पत्र जारी किया जाए। याचिका को आधारहीन मानते हुए हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।