चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कर दिया कि पति की मौत के बाद उसके परिजनों पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाना कानून का दुरूपयोग करने जैसा है।
बता दें कि एक महिला ने हाईकोर्ट में केस दायर किया था। महिला अपने पति से कई साल से अलग रह रही थी। साथ ही तलाक होने के बाद भी उसने पति के परिजनों के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत की थी जिसके चलते हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले कानून के दुरूपयोग बताया। इसके बाद 2010 में पति की मौत हो गई और पति के भाइयों ने अपने भाई की पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर कर सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अपने नाम कर लिया।
हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जब 2001 में दी गई तलाक के कागजात को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया गया जिससे यह साबित होता हो कि याची पति के साथ उनके भाइयों के सांझे घर में लंबे समय के लिए रही है। ऐसे में याची के पति के भाई उसको गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पति की मौत हो चुकी है तो भी तलाक के आदेश को चुनौती दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने माना कि इस मामले में पत्नी ने पति की मौत के बाद अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज करवाया जो कानून के दुरुपयोग का नमूना है।
Home खबरें हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा – पति की मौत के बाद परिजनों पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाना कानून का दुरूपयोग
हाईकोर्ट ने कहा – पति की मौत के बाद परिजनों पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाना कानून का दुरूपयोग
Oct 12, 2019 12:14 pm
ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook 'ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .