नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सोशल मीडिया अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने की याचिका को खारीज कर दिया है। बता दें कि केंद्र को पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में मांग की थी कि आधार कार्ड को सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़ा जाना चाहिए ताकि फर्जी और पेड न्यूज की जांच की जा सके।
भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि आधार से सोशल मीडिया अकाउंट्स जोड़े जाने से डुप्लीकेट, फेक और घोस्ट अकाउंट को रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। यह मामला मद्रास हाई कोर्ट के पास है, वहीं जाना चाहिए।
जानकारी के अनुसार फेसबुक, ट्विटर समेत सोशल मीडिया मंच को पहले आधार से लिंक मामले को लेकर हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि हमने सुना है कि सरकार सोशल मीडिया लिंकिंग को लेकर दिशानिर्देश लेकर आ रही है। यह बहुत जरूरी है, लेकिन निजता का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। जस्टिस गुप्ता ने कहा था कि कोर्ट के साथ सरकार और आईटी डिपार्टमेंट भी इसे देखे और समस्या का हल निकाले। इस पर अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि आईआईटी के विशेषज्ञों की भी तकनीकी राय ली गई है।