मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरे कॉलोनी को जंगल घोषित करने की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने एनजीओ वनाशक्ति द्वारा आरे कॉलोनी को जंगल घोषित करने के लिए याचिका दायर की गई थी जिनको खरीज कर दिया गया है। बता दें कि मुंबई के एकमात्र ग्रीन जोन आरे कॉलोनी में तैयार होने वाली मेट्रो कारशेड के लिए काफी लंबे समय से हो रहे विरोध प्रदर्शन पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यह साबित हो गया है कि आरे में बनाए जाने वाले कारशेड के लिए 2700 पेड़ काटे जाएंगे।बता दें कि 1287 कि हेक्टेयर में फैले और संजय गांधी राष्टीय उद्यान से सटी आरे कॉलोनी मुंबई का सबसे हराभरा इलाका माना जाता है। यही कारण है कि कई बॉलीवुड हस्तियों और बड़े राजनेताओं ने पेड़ काटने का विरोध कर रहे है। वही इसको लेकर अदलत में मुंबई रेल कॉर्परेशन लिमिटेड ने अदलत में यह तर्क दिया कि यह परियोजना शहर के लिए सबसे महत्तवपूर्ण है।