Gorakshanath Temple Incident: गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा अब्बास के खिलाफ NIA कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. NIA की और से मुर्तज़ा को फांसी की सज़ा सुनाई गयी है. अहमद मुर्तजा यूएपीए, देश के खिलाफ जंग छेड़ने, जानलेवा हमले में दोषी पाया गया था, और उसके खिलाफ चल रहे मामले पर आज सजा सुनाई गई है. गोरखनाथ थाने में 4 अप्रैल 2022 को यह मामला दर्ज हुआ था, फिर इस मामले में एटीएस ने जांच कर चार्जशीट लगाई थी. अहमद मुर्तजा अब्बासी को एनआईए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 121 में मौत की सजा और 307 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा का एलान किया. अहमद मुर्तजा पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले का आरोप है
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क्या है पूरा मामला
बता दें कि गोरखनाथ पीठ में अहमद मुर्तजा अब्बास ने हथियार लहराया था. इस घटना के बाद से हड़कंप मच गया था. आरोपी ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था. इतना ही नहीं उसने मंदिर के पास मौजूद लोगों को हथियार से डराने की कोशिश भी की थी. यह घटना अप्रैल 2022 की है. मामले के 10 महीने बाद आज यानी सोमवार को लखनऊ की अदालत में फैसला सुनाया गया. जिसमें अहमद मुर्तजा फांसी की सजा करार दी है.