हरियाणा डेस्क: हिट एंड रन के नए कानून का देश भर में विरोध किया जा रहा है. केंद्र सरकार के बनाए हिट एंड रन के नए कानूनों का ड्राइवर जम कर विरोध कर रहें हैं. सारे ड्राइवर गुस्से में है और उन्होंने हड़ताल भी जारी है। हरियाणा में भी चालकों द्वारा विरोध देखने को मिल रहा है. जहां कई प्राइवेट बस के ड्राइवर मिल कर हड़ताल कर रहे है और अपनी बसों को चलाने के लिए नहीं मान रहें, जिस वजह से कई स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात करें हरियाणा की तो आज जींद, पानीपत, सिरसा, करनाल, कैथल, हिसार समेत कई जिलों में प्राइवेट बसों के पहिए थम गए हैं. चालकों का वाहन चलाने का भी कोई इरादा नहीं है, जब तक केंद्र सरकार उनकी बात नहीं मानती। जो केंद्र सरकार द्वारा 26 दिसंबर को लोकसभा में न्याय संहिता बिल पारित किया गया जिनका प्राइवेट ड्राइवरों द्वारा विरोध जताया जा रहा है और उनको वापिस लेने की मांग की. पर अभी तक उनको कोई उत्तर नहीं मिला है।
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जानिए आखिर क्या है कानून
इस बिल के नियम है अनुसार अगर कोई भी ड्राइवर के वाहन द्वारा घायल होता है तो उस मरी.ज को अस्पताल ले कर जाना होगा। यदि ड्राइवर ऐसा नहीं करता है तो उसे 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक देने पड़ सकते है। अगर इलाज के बाद भी घा.यल मरीज़ की मौ.त हो जाती है तो ड्राइवर को 7 साल की सजा और 7 लाख रुपए देने पड़ेगे। इन कानूनों का ड्राइवरों द्वारा जम कर विरोध किया जा रहा है उनका कहना है की इस तरह तो उनको बहुत समस्या हो सकती है।